PM Kisan Kist Update : इन किसानों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ, देखें 14वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट

सरकार की तरफ से देश की जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इसी कड़ी में किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना चलाई जाती है। इसी बीच 14वीं किस्त से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए ई-केवाईसी और भूलेखों के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि गलत ढंग से लाभ ले रहे किसानों को योजना के दायरे से बाहर किया जा सके।



अगर अबतक आपने ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करवा लें,अन्यथा अगली किस्त अटक सकती है। अधिक जानकारी के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर अपडेट चेक करते रहें।

इसे भी पढ़े -  Dabhara News : बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत, नगर पंचायत डभरा में अध्यक्ष दीपक साहू के द्वारा बांटी गई मिठाई, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी

सालाना मिलते है 6000

दरअसल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की एक बड़ी योजना है। इसके तहत करोड़ों लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते है। यह राशि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, को 3 किस्तों में हर 4 महीने में खातों में 2000-2000 रुपये के रुप में ट्रांसफर की जाती है। नियम के तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त का पैसा मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि फाइनल डेट को लेकर अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

इसे भी पढ़े -  Malkharouda News : सद्भावना भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका व बाल दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित, जनपद पंचायत अध्यक्ष कवि वर्मा, उपाध्यक्ष रितेश साहू सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी रहे मौजूद

ये किसान अपात्र

जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवारों, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा गया है। वही 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले, पेंशनभोगी और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

error: Content is protected !!