राहुल गांधी को मिली जमानत, मानहानि केस में अब 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई..

Rahul Gandhi Defamation Case: निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत (Surat) की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार (3 अप्रैल) को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है. अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. राहुल गांधी का अगली सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है. सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे.



 

 

 

 

राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची. साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे. सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी.

इसे भी पढ़े -  AIIMS में हरीश राणा का निधन: 13 साल तक कोमा में रहने के बाद SC से मिली थी इच्छा मृत्यु की इजाजत

 

 

 

सजा के बाद रद्द हुई थी संसद सदस्यता

 

हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें. सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.

इसे भी पढ़े -  क्या Jasprit Bumrah हैं इंजर्ड? IPL 2026 से पहले Mumbai Indians की बढ़ी चिंता

 

 

 

बीजेपी नेता ने दी थी शिकायत

 

लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है.

error: Content is protected !!