Janjgir Big News : कोर्ट से 5 साल की सजा मिलने के बाद शिक्षक को DEO ने बर्खास्त किया, इस वजह से शिक्षक को मिली है कोर्ट से सजा… अब DEO ने की बड़ी कार्रवाई…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर कोर्ट से 5 साल की सजा मिलने के बाद शिक्षक रोशन खान को डीईओ एचआर सोम ने बर्खास्त कर दिया है. डीईओ ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है. बर्खास्त शिक्षक रोशन खान, बलौदा ब्लॉक के करमा गांव के प्रायमरी स्कूल में पदस्थ रहा है.



दरअसल, 5 दिसंबर 2018 को जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि शिक्षक रोशन खान, अपने घर में उत्पात मचा रहा है. सूचना के बाद प्रधान आरक्षक रामप्रसाद बघेल, अन्य आरक्षक के साथ उसके घर पहुंचा, तभी आरोपी शिक्षक रोशन खान ने प्रधान आरक्षक पर चाकू से हमला कर दिया था. घटना में प्रधान आरक्षक आरक्षक रामप्रसाद बघेल घायल हो गया था. इसके बाद सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया था. एफआईआर के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था और मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी.

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इधर, लोक अभियोजक से सूचना के बाद डीईओ एचआर सोम ने सजायाफ्ता शिक्षक रोशन खान को बर्खास्त कर दिया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया है.

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