जांजगीर-चाम्पा. शहीद सैनिक गिरवर कश्यप के पिता का ATM बदल कर साढ़े 14 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी पूर्व सैनिक शिवशंकर राही को जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार ठाकुर ने 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. मामला सितंबर 2021 का है. मामले के दो अन्य आरोपी धर्मेंद्र चौहान और सुमन प्रजापति अभी भी फरार है. डेढ़ साल बाद भी फरार दोनों आरोपियों की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
लोक अभियोजन अधिकारी नंदकुमार पटेल ने बताया कि सागर रेजिमेंट में प्रशिक्षण के दौरान सैनिक गिरवर कश्यप की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद पूर्व सैनिक शिवचरण राही ने शहीद सैनिक का मित्र होना उसके पिता गोपी कश्यप को बताया. फिर शहीद सैनिक के पिता गोपी कश्यप को अपने झांसे में में ले लिया. इसके बाद आरोपी अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शहीद सैनिक के पिता गोपी कश्यप के मोबाइल नंबर को डायवर्ट कर ATM से साढ़े 14 लाख रुपये का आहरण कर लिया.
जब शहीद सैनिक गिरवर कश्यप का स्मारक बनवाने के लिए रुपये की जरूरत पड़ी तो शहीद सैनिक के पिता गोपी कश्यप ने बैंक से संपर्क किया, तब इस मामले का खुलासा हुआ और मोबाइल नंबर डायवर्ट करने, ATM बदलने की बात सामने आई. इसके बाद शहीद सैनिक के पिता गोपी कश्यप ने शिवरीनारायण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के बाद मामले में पुलिस ने आरोपी शिवशंकर राही को गिरफ्तार किया था, वहीं उसके 2 अन्य साथी फरार हो गए थे.
इधर, आरोपी शिवशंकर राही को न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेश किया गया था. मामले की सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी शिवशंकर राही को 2 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
लोक अभियोजन अधिकारी ने आगे बताया कि मामले के फरार दो अन्य आरोपी धर्मेंद्र चौहान और सुमन प्रजापति को भी गिरफ्तार करने पुलिस अधीक्षक को लेटर भेजा गया है.