Janjgir Judgement : नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी दुकान संचालक को 6 माह का सश्रम कारावास, 9 साल पहले का है यह मामला…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश सोनी ने नशीली दवाई की बिक्री करने वाले आरोपी दुकान संचालक बलदेव श्रीवास को 6 माह का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. आरोपी बलदेव श्रीवास, पान दुकान की आड़ में नशीली सिरप की बिक्री कर रहा था.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि नवंबर 2014 में औषधि निरीक्षक के द्वारा सिवनी गांव में झापेमार कार्रवाई की गई थी. इसी दौरान बलदेव श्रीवास के पान दुकान में नशीली सिरप बड़ी मात्रा मिला, जब उससे इसकी दस्तावेज मांग कि गई तो उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Akaltara : खबर का असर, बीच सड़क पर जलकर खाक हुए 2 ट्रेलर में 1 ट्रेलर को सड़क से हटाया गया, आखिरकार 1 माह बाद जागा प्रशासन, Khabar CG News ने लगातार प्रसारित की थी खबर...

इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और नशीली सिरप को भी जब्त किया गया था. इसके बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया था और सत्र न्यायलय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बलदेव श्रीवास को 6 माह की सजा, 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Sheorinarayan News : उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत बड़ा धर्म का काम है : पूर्व शिक्षा मंत्री, श्री महन्त लाल दास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय शिवरीनारायण में विदाई एवं आशीर्वाद समारोह आयोजित

error: Content is protected !!