दिवालिया होने वाले ये 2 बैंक, रद्द हुए लाइसेंस, RBI ने कहा- ग्राहकों को मिलेगा जमा पैसा

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को 2 सहकारी बैंकों- कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए. दोनों बैंकों के पास ‘पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची’ थी.



 

 

 

आरबीआई ने बयान में कहा, “हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के मामले में बैंक कारोबार के बंद होने का आदेश 11 जुलाई, 2023 से प्रभावी हो गया है.” इसके लगभग 99.96 जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से उनका कुल जमा दिया जाएगा.

 

 

 

DICGC के तहत मिलेगी बैंक में जमा रकमवहीं, श्री शारदा महिला सहकारी बैंक के लगभग 97.82 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से उनके जमा का पूरा पैसा वापस किया जाएगा. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पांच लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

 

 

 

लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंकों को बैंक संबंधित गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है. आरबीआई ने कहा कि दोनों सहकारी बैंकों के पास उचित पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. बैंक ने कहा कि दोनों बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने जमाकर्ताओं का पूरा पैसा वापस करने में असमर्थ हैं.

 

 

 

RBI पहले भी कर चुका है कई बैंकों पर कार्रवाई

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते वित्त वर्ष (2022-23) में कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही 114 बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है. इनमें मुधोल सहकारी बैंक, मिल्लथ सहकारी बैंक, रुपी सहकारी बैंक, डेक्कन सहकारी बैंक, लक्ष्मी सहकारी बैंक और बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक शामिल हैं.

 

 

 

 

बता दें कि आरबीआई के नियमों के तहत अगर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है. वहां के ग्राहक 5 लाख रुपये तक की राशि बैंक से वापस ले सकते हैं. लेकिन, अगर रकम इससे ज्यादा है तो फिर पैसा निकालना काफी मुश्किल है. वहीं, जुर्माना लगने से बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होता है और वह आम दिन की तरह बैंक से पैसा निकाल व जमा कर सकते हैं.

error: Content is protected !!