JanjgirChampa Judgement : टांगी मारकर महिला की हत्या करने वाले आरोपी पति, सास और ससुर को उम्रकैद, जांजगीर के द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश ने सुनाई सजा

जांजगीर-चाम्पा. टांगी मारकर महिला की हत्या करने और शव को मिट्टी तेल छिड़ककर सबूत मिटाने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपी पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10-10 हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है.



मिली जानकारी के अनुसार, महिला की शादी 2020 में पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जौरेला के सोनू बंजारे से हुई थी. इसके बाद 9 सितंबर 2021 को जलकर महिला की मौत हो गई थी. इसी दौरान महिला के शरीर में चोट के निशान मिले थे. इसके बाद लमहिला के पिता ने उसके पति सोनू बंजारे, ससुर खीखराम बंजारे और सास संतोषी बाई पर हत्या का आरोप लगाया था.

इसे भी पढ़े -  Champa Big News : चाम्पा की PDS दुकान सस्पेंड, SDM ने की कार्रवाई, ये मिली थी गड़बड़ी...

मामले में पुलिस ने जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला रूपकुमारी की हत्या टांगी मारकर की गई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद मामला न्यायालय में चल रहा था और अब न्यायाधीश ने तीनों आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़े -  Akaltara News : अकलतरा के प्रजापिता ब्रह्माकुमारी के तत्वावधान में 'नारी सम्मान' कार्यक्रम आयोजित, अकलतरा नगर पालिका की अध्यक्ष दीप्ति सारथी, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शांति भारते हुई शामिल

error: Content is protected !!