जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय ने बड़े भाई की हत्या करने वाले आरोपी छोटे भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. मामला जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पिसौद गांव का है.
दरअसल, 29 जून 2022 को पिसौद गांव में बड़े भाई दिलेराम साहू, बाड़ी में पानी को जाने से रोकने के लिए कुदाली से मिट्टी को पाट रहा था. इसी दौरान छोटे भाई दिलहरण साहू ने अपने बड़े भाई को मना किया और फिर विवाद बढ़ गया. इसके बाद, छोटे भाई दिलहरण साहू ने कुदाली से अपने भाई दिलेराम पर हमला कर दिया. हमले से दिलेराम की मौत हो गई थी.
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी छोटे भाई दिलहरण साहू को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी छोटे भाई दिलहरण साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है.