Sakti Judgement : चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. चरित्र शंका के चलते हाथ और पैर को फावड़ा से काटकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति संतोष कुमार को सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीआर साहू ने आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

 



अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने बताया कि आरोपी संतोष कुमार, उसकी पत्नी कृतिका बाई के चरित पर शंका करता था. 24 जुलाई 2020 को भी दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ, फिर आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी के हाथ-पैर को फाड़वा से काट दिया. उसकी सूचना अमर सिंह टंडन को दी.

इसे भी पढ़े -  ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल बनारी, जांजगीर में सायबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत विशेष गतिविधि का आयोजन

गंभीर रूप से घायल महिला कृतिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 25 जुलाई को इलाज के दौरान मौत हो गई. इस पर जैजैपुर थाना में केस दर्ज कर जांच की गई. जांच के बाद सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी संतोष कुमार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  Sakti News : नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल के साथ जिंदल वर्ल्ड स्कूल की छात्राओं ने मनाया रक्षाबंधन, नगर पालिका टीम को बांधी राखियां

Related posts:

error: Content is protected !!