JanjgirChampa Big News : फिर रोका गया 2 बाल विवाह, इसी हफ्ते 4 नाबालिग की रोकी गई शादी… पढ़िए विस्तार से…

जांजगीर-चाम्पा. जिला प्रशासन की टीम ने एक बार फिर बाल विवाह रोका है. अकलतरा ब्लॉक के अकलतरी गांव और पामगढ़ ब्लॉक के मेहंदी गांव में 2 नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई है. खास बात है कि हाल ही में अभी अकलतरा के तरौद गांव और पामगढ़ के खरखोद गांव में भी नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई थी. इस तरह हफ्ते भर में जिला प्रशासन, 4 नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवाने में कामयाब हुआ है.

 



प्रशासन की टीम ने ग्राम अकलतरी में बालिका की अंकसूची की जांच की गई, बालिका का उम्र 17 वर्ष 02 माह होना पाया गया। जिसका विवाह सुमा भाटापारा जिला बलौदाबाजार निवासी लड़के के साथ 28 फरवरी 2024 को निर्धारित था। उम्र सत्यापन पश्चात् परिवार को समझाईश देकर बाल विवाह रोका गया. इसी प्रकार ग्राम मेंहदी में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही निवास स्थान पर जाकर बालिका की अंकसूची की जांच की गई. आयु सत्यापन पश्चात बालिका की आयु 17 वर्ष 05 माह 07 दिन होना पाया गया बालिका का विवाह 26 फरवरी 2024 को होना तय था, जिसे परिवार जन को समझाईस देकर बाल विवाह रोका गया.

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ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है तथा बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है.

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