जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला व सत्र न्यायालय ने घूसखोर पटवारी विजय लहरे की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. पामगढ़ क्षेत्र के पनगांव में 28 जून को पटवारी विजय लहरे को ACB बिलासपुर की टीम ने 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. फिर जांजगीर के विशेष न्यायालय में आरोपी पटवारी विजय लहरे को ACB ने पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया था.
आरोपी पटवारी की ओर से जिला व सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके बाद पटवारी द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई जाएगी. अब देखना होगा कि रिश्वतखोर पटवारी को कब तक जमानत मिलती है ?