सक्ती. न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी जिला सक्ती से प्राप्त पत्र के तहत् लंबित निष्पादन व्यवहारवाद प्रकरण जो एक्शन प्लान से संबंधित है। एक वर्ष के निष्पादन प्रकरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र-अतिशीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें तत्कालीन तहसीलदार सक्ती मनमोहन प्रताप सिंह के द्वारा अंतिम डिक्री निष्पादन की कार्यवाही 09 प्रकरणों में से 1 प्रकरण पर ही कार्यवाही की गई है, शेष 08 निष्पादन प्रकरणों में कोई रुची नहीं ली गई है।
इस कारण तत्कालीन तहसीलदार सक्ती मनमोहन प्रताप सिंह के द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है, उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। जिस कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है l