सक्ती. फगुरम चौकी में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
दरअसल, सक्ती जिले की पुलिस द्वारा वाहन चालकों को ब्रिथ एनेलाइजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है. जिसमें फगुरम चौक मे मिर्जापुर के रहने वाले हाइवा चालक बृजेश कुमार यादव द्वारा वाहन क्रमांक CG11 BM 0260 को शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जब्त किया गया और न्यायालय पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 MV Act. के तहत 10 हजार रुपये का समन शुल्क काटा गया है.