जांजगीर-चाम्पा. शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के कचंदा गांव में जंगली सुअर को मारने तालाब किनारे लगाए गए करंट की चपेट में आने से 1 युवक हरीश सिंह की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा युवक झुलसा था और तीसरा युवक बाल-बाल बचा था. पुलिस ने मामले में करंट लगाने वाले आरोपी गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन के खिलाफ विघुत अधिनियम 2005 की धारा 135 और BNS की धारा 105 के तहत जुर्म दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है.
दरअसल, कचंदा गांव में तालाब के पास जंगली सुअर को मारने गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन द्वारा 11 हजार वोल्ट विघुत खुली तार लगाया गया था. इससे जंगली जानवर या कोई व्यक्ति की चपेट में आने से जान जा सकती थी. इस दौरान गांव के शौच के लिए 3 युवक पहुंचे, जहां 2 युवक करंट की चपेट में आ गए और 1 युवक हरीश सिंह की मौत हो गई थी, वहीं दूसरा युवक झुलसा था. तीसरा युवक बाल-बाल बचा था. इधर, शिवरीनारायण पुलिस ने करंट लगाने वाले गुड्डा दिवाकर, शंकर भारद्वाज, राजेश टंडन के खिलाफ केस दर्ज किया है.