जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी परदेशी लाल पंकज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला तिवारीपारा खरौद का है. शिवरीनारायण पुलिस ने प्रकरण कोर्ट में पेश किया था.
लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 29 जून 2022 की शाम नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी. फिर 14 जुलाई को तालाब में लड़की का कंकाल मिला था. तत्कालीन टीआई रविन्द्र अनंत के नेतृत्व में शिवरीनारायण पुलिस ने जांच की तो 61 वर्षीय परदेशी लाल पंकज द्वारा अपहरण कर हत्या करने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी परदेशी लाल पंकज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
पुलिस ने प्रकरण को कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान सुनवाई करते अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार बारा ने आरोपी परदेशी लाल पंकज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.