जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सौतेले पिता को शेष प्राकृत जीवनकाल की सजा सुनाई है. यानी, आरोपी सौतेला पिता, अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.
विशेष लोक अभियोजक ( पॉक्सो ) चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला 19 अक्टूबर 2024 का है. मासूम बच्ची अपनी मां के साथ जांजगीर आई थी. यहां उसके सौतेले पिता ने दुकान ले जाने के नाम पर बच्ची को ले गया और ठेले के पास दुष्कर्म किया. इस वक्त लहूलुहान हालत में बच्ची मिली.
रिपोर्ट पर पुलिस आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया और प्रकरण को कोर्ट में पेश किया. इधर, मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो ) अनिल कुमार बारा ने आरोपी सौतेले पिता को शेष प्राकृत जीवनकाल यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है.