सक्ती. सक्ती द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने जमीन विवाद पर अपने छोटे भाई राजकुमार मालाकार के सिर पर डंडा से हमला कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी बड़े भाई उद्धव प्रसाद मालाकार को हत्या का अपराध साबित होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी.
अभियोजन के अनुसार, फगुरम चौकी क्षेत्र के केकराभाठ में 9 अप्रैल 2022 को पीड़िता पल्लवी मालाकार अपने घर में थी. उसी समय उसका जेठ आरोपी उद्धव प्रसाद मालाकार फरसा लेकर उसके घर आया और जमीन संबंधी विवाद को लेकर पल्लवी को गाली-गलौज करते हुए फरसा से मारने लगा, जिससे पल्लवी के हाथ एवं कमर चोट लगी.
आरोपी ने बांस के डंडे से अपने छोटे भाई राजकुमार मालाकार के सिर पर हमला कर दिया और रायगढ़ में इलाज के दौरान राजकुमार की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी बड़े भाई उद्धव मालाकार के खिलाफ धारा 302, 323 के तहत अपराध दर्ज किया था.
प्रकरण की सुनवाई करते हुए सक्ती द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने आरोपी उद्धव मालाकार को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.