Judgement : महुआ शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई 1 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महुआ शराब की बिक्री करने वाले आरोपी राजकुमार गोंड को 1 साल की सजा सुनाई है. साथ ही, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. आरोपी कोटमीसोनार गांव का रहने वाला है.



दरसअल, 20 सितंबर 2023 को 80 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी राजकुमार गोंड़ को अकलतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद मामला जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा था. मामले में आज फैसला सुनाया गया और आरोपी राजकुमार गोंड़ को 1 साल की सजा हुई है, वहीं 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.

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