Sakti News : जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह, दस्तावेज में ये मिली लड़की की उम्र…

सक्ती. महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह से रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही कलेक्टर निर्देशानुसार जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सूर्यकांत गुप्ता के मार्गदर्शन में, टीम तैयार कर बाराद्वार में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की जहां बालिका की उम्र 15 वर्ष माह 07 होना पाया गया।



विवाह की पूर्ण तैयारी हो चूकी थी. हल्दी मेंहदी रस्म हो चुके थे बारात स्वागत की तैयारी के दौरान ही सूचना प्राप्त होने पर तत्काल विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया. समझाईस के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है। दल में परियोजना अधिकारी सक्ति परियोजना अधिकारी विभागीय सुपरवाइजर शामिल थे।

ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, टेंट प्रभारी डीजे साउड/धुमाल प्रभारी, भोजन बनाने वाले रसोइया हलवाई, केटरिन प्रभारी, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है।

आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया है और यह दिन विवाह संस्कार के लिए शुभ माना गया है यदि आपके आस पास कही भी बाल विवाह की जानकारी मिले आप नि संकोच,निर्भय होकर जिला प्रशासन को सूचित करें.

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