जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के पंचम अपर सत्र न्यायालय ने चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी दीनानाथ साहू को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला 29 नवम्बर 2023 का है.
जांजगीर क्षेत्र के बिरगहनी गांव में शिवम श्रीवास ने दीनानाथ साहू को गाली देने से मना किया था तो आरोपी दीनानाथ ने उससे मारपीट की, फिर चाकू से शिवम श्रीवास पर हमला कर दिया था. रिपोर्ट पर जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने जुर्म दर्ज किया था और आरोपी दीनानाथ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इधर, प्रकरण की सुनवाई करते पंचम अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका अग्रवाल ने आरोपी दीनानाथ साहू को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केदारनाथ कश्यप ने पैरवी की.