जांजगीर-चाम्पा. जिला व सत्र न्यायालय ने 6 लाख की ठगी करने वाले आरोपी फूलचंद बिषे को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. चिटफंड कंपनी विनायक होम्स रियल स्टेट का संचालक है और रकम को दोगुना करने का झांसा दिया था. न्यायालय ने 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है. चाम्पा पुलिस ने मामले में जुर्म दर्ज किया था और कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 20 में आरोपी संचालक की गिरफ्तारी हुई थी, फिर अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. ठगी की घटना 2013 और 2015 में हुई थी. लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने मामले की पैरवी की.









