जांजगीर-चाम्पा. अकलतरा में राइस मिल के संचालक महावीर ने बिना अनुमति के मुख्यमार्ग की सड़क को काटकर आवागमन को बाधित किया था. मामले में पुलिस ने राइस मिल के संचालक महावीर के खिलाफ BNS की धारा 285, 324 (4) और LCG 3 के तहत जुर्म दर्ज किया है. बारिश के बाद पानी भर गया था, जिसकी वजह से पानी निकासी के लिए राइस मिल संचालक ने सड़क को कटवाया था. सड़क को काटने की वजह से 5 लाख 30 हजार का नुकसान हुआ है.






पुलिस के मुताबिक, जांजगीर लोक निर्माण विभाग के SDO दलगंजन साय ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि अकलतरा के महावीर राइस मिल के संचालक ने अकलतरा मुख्य मार्ग में बारिश के बाद पानी भर गया था, जिसे बिना अनुमति के राइस मिल के संचालक महावीर ने सड़क को काटकर दिया था. इसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया था. फिलहाल, मामले में अकलतरा पुलिस ने राइस मिल के संचालक महावीर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है.



