जांजगीर चांपा. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर ने जिले की तहसील जांजगीर के ग्राम खोखसा के खसरा नंबर 373/1,364,372,371,370,464/1,464/2,464/3,464/4,464/5,464/6,464/7 में हो रहे अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में अपना पक्ष स्वयं, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब दावा पेश करने 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर के न्यायालय में 22 मार्च को सुबह 11 बजे से इस प्रकरण में सुनवाई होगी।
प्रकरण में जवाब दावा पेश करने 22 मार्च को सुबह 11 बजे से समय नियत किया गया है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त आपत्ति, दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
मामले की सुनवाई हेतु ग्राम गोसाई स्थित उपरोक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने पर अनावेदक/भूस्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है, लेकिन नोटिस बिना तामिल वापस आ जाने के कारण पुनः समाचार पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया है.
प्रकरण की सुनवाई के लिए आवेदक स्वामी रामकुमार पिता पुसाउ, गोविंद राम, रामकुमार पिता पुसाउ, जय नारायण पिता तीजराम, बलवंत पिता पूनम यादव संतोष कुमार पिता बुद्धू राम, त्रिवेणी पिता गंगाराम ,सुरेश पिता ईश्वरी प्रसाद, पुष्पा देवी पति भूपेंद्र, बजरंग पिता अमृतलाल, लखेश्वरी पति विजय कुमार और भारती पति रमाशंकर को नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस बिना तमिल वापस आ जाने के कारण समाचार पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया गया है.