कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर होली त्यौहार आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी, होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

जांजगीर-चापा. कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर ऐहतियात के तौर पर सावधानी बरतने,आमजन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से होली त्यौहार के आयोजन के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील कर कहा है कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने निवास पर‌ ही परिवार के साथ त्यौहार मनाएं। होली में कम से कम पानी व लकड़ी का उपयोग किया जाए, होली त्यौहार में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग अवश्य करें। उन्होंने होली त्यौहार में हर्बल रंग का उपयोग करने की अपील की है।
जारी निर्देश के अनुसार सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। भारत सरकार व छत्तीसगढ़ शासन के समय- समय पर जारी निर्देशों एवं गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। होली मिलन समारोह व नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित रहेगा। सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर समिति प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि होलिका दहन बिजली तार के नीचे नहीं किया जाएगा। होलिका दहन के समय अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का उपयोग ना करें, 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा।
सामूहिक भोज के आयोजन नहीं होंगे। शराब पीकर वाहन चलाना, दो पहिया वाहन में तीन सवारी गाड़ी चलाना, तेज स्पीड वाहन चलाने ,अधिक आवाज वाले सायलेंसर के उपयोग पर यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन, टेंट, माइक, फाग गीत आदि प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्र पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। निर्देशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है।



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