New Year 2022 : जूते-चप्पल और नई गाड़ियां महंगी, ATM से कैश निकालना हुआ महंगा…

कोरोना महामारी के बीच नए साल 2022 का स्वागत किया जा रहा है. नए साल के मौके पर कई बदलाव भी हुए जिसमें से कुछ बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे. 1 जनवरी 2022 से ATM से पैसे निकालना महंगा हो गया है. इसके साथ ही GST को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए. जूते चप्पल भी महंगे हो गए. आइए हम आपको 1 जनवरी 2022 से हुए कुछ बदलावों के बारे में जानकारी देते हैं.



ATM से पैसे निकालना अब महंगा
देश के ग्राहकों के लिए ATM से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया है. RBI ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी थी. बैंक 1 जनवरी 2022 से पहले तक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूल कर रहे थे. RBI के मुताबिक, बैंक अब फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 20 की जगह 21 रुपए चार्ज ले सकेंगे. बैंक एटीएम को लेकर ये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए. ग्राहकों को पहले से अधिक चार्ज का भुगतान करना होगा. ATM से हर महीने सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन ही होंगे, मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के ATM से 3 फ्री ट्रांजैक्शन हो सकेंगे.

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कई कंपनियों की कार हुई महंगी
नए साल पर लोग शौक से गाड़ी खरीदते हैं लेकिन इस बार ग्राहकों को गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा. देश की कई ऑटो कंपनियां कारों के अलग-अलग मॉडलों के दामों में इजाफा करने जा रही है. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), फोक्सवैगन और वोल्वो की गाड़ियां 1 जनवरी 2022 से महंगी हो गई हैं. टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2.5% का इजाफा की है. टोयोटा और होंडा भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने जा रही है.

ऑनलाइन ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% GST
ऑनलाइन के जरिए ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5 फीसदी GST देना होगा. ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा. जिसका असर सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. हालांकि ऑटो रिक्शा में ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी.

जूते और चप्पल महंगे
जूते और चप्पल पर अब 5 फीसदी के बदले अब 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगेगा. जूतों के साथ-साथ कपड़ों पर भी जीएसटी बढ़ाने की योजना थी लेकिन जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया.

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GST रिटर्न के नियम बदले
आज से उन कारोबारियों की खैर नहीं है, जो गलत रिटर्न भरते हैं, अब GST के अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले लोगों के खिलाफ सीधे सख्त कदम उठा सकेंगे. अब इसके लिए पहले नोटिस देना जरूरी नहीं होगा. इसके अलावा जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) जरूरी होगा. अगर किसी व्यापारी ने GSTR-3B फाइल नहीं किया तो अगले महीने GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएगा.

बैंक लॉकर्स को लेकर नियम में बदलाव
बैंक लॉकर्स को लेकर भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं. धोखाधड़ी या चोरी की वजह से लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे. इन हालातों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना राशि देना होगा. वहीं RBI के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चार्ज में बढ़ोत्तरी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के खाताधारकों को 1 जनवरी 2022 से एक तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने (Withdrawal) और डिपॉजिट (Deposit) करने पर चार्ज देना होगा. बेसिक सेविंग्स अकाउंट से प्रत्येक महीने 4 बार कैश निकासी फ्री होगी. इसके बाद हर निकासी पर 0.50% चार्ज देना होगा, जो कम से कम 25 रुपए होगा.

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डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम बदले
अगर कोई पेमेंट करने के लिए ज्यादातर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तो आज से इसके नियम बदल गए हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने ये नियम ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लागू किए हैं. अब ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर हर बार डालना होगा.  कोई भी वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल एप कार्ड डिटेल सेव नहीं कर सकेंगे.

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