नई दिल्ली. आजकल बीएच-सीरीज रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट काफी चर्चा में है। क्योंकि इस नंबर प्लेट के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजीकरण चिह्न के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। आइये जानते हैं इस नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
पिछले साल 2021 में संसद में बीएच-सीरीज के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया गया है। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जिसमें नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़) के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क सामने रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि, वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजीकरण चिह्न के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए हर आदमी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में केवल वही इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि सेना के कर्मचारी या अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय विभाग और निजी या सेमी सरकारी कार्यालय जिनके देश के कम से कम चार प्रांतों में आफिस मौजूद हैं। ऐसे कर्मी अपने वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकते है। अगर एक बार बीएच सीरीज नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वाहन मालिक किसी भी राज्य में बेफिक्री से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है।
कैसे करें आवेदन
इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है, इसके लिए सबसे पहले आपको इलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा, जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।