Cowin Registration: कोविन एप पर बिना आधार के कर सकते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, ये रहा सरल तरीका

कोरोना वायरस लंबे समय से हमारे बीच है, और मौजूदा समय में भी इसके कई केस सामने आ रहे हैं। वहीं, चीन के कई शहरों में फिर से कोरोना दस्तक दे चुका है। लेकिन इन सबके बीच भारत में रहने वाले 12 से 14 साल के बच्चों को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए सरकार 16 मार्च 2022 से उन्हें वैक्सीन लगा रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना का टीका ही एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपके बच्चे की उम्र भी 12-14 साल के बीच है, तो आप उसे टीका जरूर लगवाएं।



वहीं, बीते बुधवार को ही 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोविन एप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर आप भी इसी सूची में शामिल हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आप बिना आधार कार्ड के भी कोविन एप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये होगा कैसे और इसका प्रोसेस क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…

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बिना आधार कार्ड के ऐसे करा सकते हैं बच्चे का रजिस्ट्रेशन:-

स्टेप 1

अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बिना आधार के भी उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोविन एप पर जाना है या फिर आप www.cowin.gov.in पर भी जा सकते हैं।

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स्टेप 2

अब यहां पर आपको ‘रजिस्टर/साइन इन’ वाला विकल्प नजर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 3

दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटपी आएगा। इसे भरकर बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें। अब ‘एड मेंबर’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4

फिर बच्चे का नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र जैसी जरूरी जानकारी भर दें। फिर ‘कंफर्म’ पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो स्लॉट आपने चुना है, उस पर वैक्सीनेशन सेंटर जाएं और आधार की जगह पर वो दस्तावेज लेकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं जिसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय चुना है।

आधार की जगह इन दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल:-

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राशन कार्ड, जिसमें बच्चे का नाम हो

स्कूल का आईडी कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट

विकलांगता पहचान पत्र।

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