जांजगीर-चाम्पा. सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है.
दरअसल, सक्ती थाना क्षेत्र की पीड़ित लड़की छोटी थी, तभी लड़की की मां की मृत्यु हो गई थी और आरोपी पिता ने अपने पुत्री से 2018 से 2020 तक लगातार दुष्कर्म करता था. नाबालिग लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो नाबालिग लड़की ने आप बीती अपने चाचा-चाची को बताई.
मामले में सक्ती पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया था. प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है.