Court Big Judgement : जांजगीर. नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास की कठोर सजा, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाई सजा, दरिंदे आरोपी पिता ने किया 2 साल तक दुष्कर्म, नाबालिग बेटी हुई गर्भवती तो हुआ खुलासा… पढ़िए… पूरी खबर…

जांजगीर-चाम्पा. सक्ती के फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है.

 



दरअसल, सक्ती थाना क्षेत्र की पीड़ित लड़की छोटी थी, तभी लड़की की मां की मृत्यु हो गई थी और आरोपी पिता ने अपने पुत्री से 2018 से 2020 तक लगातार दुष्कर्म करता था. नाबालिग लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो नाबालिग लड़की ने आप बीती अपने चाचा-चाची को बताई.

इसे भी पढ़े -  Janjgir-Bamhanidih Big News : घर पर गिरा पीपल पेड़, घर में थे 5 लोग, 1 दबा तो किया गया रेस्क्यू, आई मामूली चोट, अब मुआवजा की गुहार...

मामले में सक्ती पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म और गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया था. प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है.

इसे भी पढ़े -  छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : प्रदेश के 19 राज्य प्रशासनिक अफसरों के तबादले, जांजगीर-चाम्पा जिला पंचायत के CEO का भी तबादला, देखिए पूरी सूची...
error: Content is protected !!