सक्ती. सक्ती के जिला शिक्षा अधिकारी बीएल खरे को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है और हाईकोर्ट के आगामी आदेश तक वे सक्ती डीईओ बने रहेंगे. डीईओ का 7 माह में ही ट्रांसफर कर दिया गया था. इसे लेकर वे हाईकोर्ट चले गए थे.
दरअसल, सक्ती डीईओ बीएल खरे का ट्रांसफर शिक्षा विभाग ने बेलगहना के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर किया था. इसे लेकर सक्ती डीईओ बीएल खरे ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया और फिर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है. हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी.
आपको बता दें, कांकेर जिले के सरोना हायर सेकेंडरी के प्राचार्य रमेश निषाद को शिक्षा विभाग ने सक्ती डीईओ के रूप में पोस्टेड किया था और सक्ती डीईओ बीएल खरे का ट्रांसफर बेलगहना किया गया था. 7 माह में ही ट्रांसफर को डीईओ बीएल खरे ने हाईकोर्ट में अपने वकील के माध्यम से चुनौती दी थी और ट्रांसफर नीति का हवाला दिया गया, जिसके तहत अभी से ही ट्रांसफर करने को गलत बताया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट से सक्ती डीईओ बीएल खरे को स्टे मिल गया है और वे अभी सक्ती डीईओ बने रहेंगे.