नई दिल्ली : महिलाओं की तरह अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल की बाल देखभाल छुट्टी (CCL) ले सकेंगे। अपनी पूरी नौकरी में वे 730 दिन की छुट्टी ले सकेंगे। 18 साल तक के बच्चे की देखभाल के लिए दो साल और दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए सरकार ने कोई आयु सीमा तय नहीं की है। यह फैसला हरियाणा सरकार की साल 2022 में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। अब इस पर वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
हरियाणा वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ 23 फरवरी 2023 से मिल सकेगा। केंद्र सरकार पहले ही एकल पुरुष कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दे रही है। केंद्र सरकार की तरह ही हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों को राहत देने जा रही है।
चाइल्ड केयर लीव के लिए ये कर्मचारी होंगे पात्र
एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और महिला सरकारी कर्मचारी 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े बच्चों की देखभाल लिए अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम दो साल यानी 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के मामले में सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक अशक्तता और दिव्यांग बच्चा के पूरी तरह से महिला या एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर होने की स्थिति में ही लाभ मिलेगा।
नियम संसोधन को दी गई थी मंजूरी
अभी तक चाइल्ड केयर लीव का लाभ महिला कर्मचारियों को ही मिल रहा था। पिछेल साल 14 दिसंबर को खट्टर कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद अब चाइल्ड केयर लीव का लाभ सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिल सकेगा।