जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधिक ने मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. मामला 25 मई 2022 का है.
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि चाम्पा में रिश्ते के खून की वारदात हुई थी. आरोपी बेटे ने इसलिए अपनी मां सुमित्रा बाई को मौत के घाट उतार दिया था कि उसकी शादी नहीं की जा रही थी. आरोपी बेटे अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन ने अपनी मां को शादी के कहा तो उसकी मां ने बुजुर्ग होने का हवाला दिया. फिर आरोपी बेटा तैश में आ गया और वह अपनी मां के सीने पर पैर रखकर खड़ा हो गया. इसके बाद मां सुमित्रा बाई की मौत हो गई.
पुलिस ने हत्या का जुर्म दर्ज कर आरोपी बेटे अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन को गिरफ्तार कर प्रकरण कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी बेटे अमृतलाल उर्फ चंदू देवांगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.