जांजगीर-चाम्पा. उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता दिलीप बरेठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बिलासपुर से अपनी बोलोरो प्लस एम्बुलेंस AC BS4PSWD , CG 11 AU 8331 का बीमा 25/10/20 से 24/10/21 तक के लिए कराया था।
बीमा अवधि में बोलोरो प्लस एम्बुलेंस AC BS4PSWD के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मरम्मत राशि ₹5,50,,000 बीमा कंपनी ने इस आधार पर देने से मना कर दिया कि उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता ने अस्पताल व अपने बीच में हुए अनुबंध को प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसने बीमा शर्त का उल्लंघन किया है। तब उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर यह पाया कि वाहन एंबुलेंस के रूप में ही बीमाकृत किया गया था, तथा बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर सेवा में कमी की है।
अतः बीमा कंपनी उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को क्लेम राशि ₹5,50,000 ,मासिक संताप का ₹25000 तथा वाद व्यय का ₹5000 आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद/ शिकायत को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया.