आधार से पैन लिंक नहीं तो 10 हजार जुर्माना सम्भव

नई दिल्ली. यदि आप 31 मार्च तक पैन को आधार नम्बर से लिंक नहीं करवाते हैं तो आयकर विभाग 10 हजार रुपये जुर्माना लगा सकता है. 31 मार्च के बाद बिना लिंक किए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे. ऐसे पैन का इस्तेमाल करने पर विभाग धारा 272 बी के तहत जुर्माना लगा सकता है.
[su_heading size=”16″]इन्हें भी देखें…[/su_heading]
[su_vimeo url=”https://youtu.be/SQyi7E3Z29U”]



error: Content is protected !!