टायर पंचर, हार्डवेयर, सीमेंट-सरिया, आटोमोबाइल, कूलर, पंखे आदि दुकानें, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया संशोधित आदेश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी पाठक द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु घोषित लाक डाउन के दौरान 22 अप्रैल को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किया गया है ।
जारी आदेश के अनुसार, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टायर पंचर की दुकान इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर ,स्टेशनरी , सेनेटरी(प्लंबर) आयटम, बिजली पंखे ,कूलर दुकान, निर्माण सामग्रियों की दुकान (जैसे सीमेंट, सरिया आदि) सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी ।
जिला दंडाधिकारी जांजगीर कार्यालय द्वारा पूर्व में 22 अप्रैल को जारी शेष आदेश, यथावत रहेगा।



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