कार्यक्रम/जश्न में सुरक्षात्मक निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा : कलेक्टर, नव वर्ष कार्यक्रम, जश्न के संबंध में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं ढाबा प्रबंधकों की संयुक्त बैठक

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम जश्न आदि के संबंध में जांजगीर-चांपा जिले के रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, ढाबा, डीजे संचालकों की संयुक्त बैठक आज जिला कार्यालय में ली।
कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कोविड से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने उपस्थित होटल संचालकों को सचेत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के संक्रमित मरीज जांजगीर-चांपा जिले में मिले हैं। नए स्ट्रेन के वायरस में संक्रमण क्षमता 70 प्रतिशत अधिक बताया गया है। सावधानी और जागरूकता से ही इससे बच सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम और जश्न के दौरान स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाएं।
कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान डीजे को सशर्त अनुमति दी गई है। वे वाहन पर रखकर डीजे नहीं बजा सकेंगे। रात्रि 10ः30 बजे ही तक ही डीजे बजाने की अनुमति प्रदान की गई है। 31 दिसम्बर व 01 जनवरी ढाबा, रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति प्रातः 6 बजे से रात्रि 12ः30 बजे तक की होगी। कंटेनमेंट जोन में यह गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के आधार पर केवल 50 प्रतिशत लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। सैनिटाइजर एवं थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने कहा कि प्रवेश और एग्जिट के लिए अलग-अलग व्यवस्था करना होगा। फिजिकल डिस्टेंस के लिए प्रवेश द्वार पर गोला घेरा बनाना होगा। साथ ही आगंतुकों नाम, पता, फोन नंबर रजिस्टर में संधारित करना होगा। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम के कारण कोरोना संक्रमित पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं ढाबा प्रबंधक की होगी। संक्रमित व्यक्ति के इलाज का खर्च वहन करना होगा।
कार्यक्रम के दौरान फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत धुमाल, बैंड पार्टी, डीजे में 75 डेसिमल से ज्यादा की आवाज वाले घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने कहा कि आकस्मिक निरीक्षण के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है ।
स्वास्थ्य विभाग के एडवाइजरी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती माथुर ने होटल संचालकों से कहा कि कोविड से सुरक्षा के लिए सावधानी का पूरा ध्यान रखें। अपने स्टाफ का सप्ताह में एक बार कोरोनावायरस की जांच अवश्य करवाएं। सरकार द्वारा कोरोना वायरस जांच की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, एसडीएम श्रीमती मेनका प्रधान सहित होटल, ढाबा, डीजे संचालकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



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