भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण में नियम प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करें : कलेक्टर, भू-अर्जन के मुआवजा राशि का नवंबर माह तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि सभी एसडीएम भू-अर्जन के प्रकरणों के निराकरण में नियम और प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने भू-अर्जन मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत वितरण की करवाई नवंबर माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई और प्रगति की क्रमबद्ध समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 1 वर्ष से अधिक के प्रकरणों का निर्देशित अवधि में शत-प्रतिशत निराकरण करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी टीएल मीटिंग में सभी तहसीलदार उपस्थित रहें। बैठक में राजस्व के लंबित प्रकरणों की भी सप्ताहिक समीक्षा होगी। उन्होंने कलेक्टर ई कोर्ट से जारी होने वाले नोटिस की तामिली समय पर करने और इसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय को समय पर देने कहा ताकि प्रकरणों की नियत अवधि में सुनवाई की जा सके।
विवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों से पक्षकारों को 15 नवंबर तक लगातार पेशी की नोटिस देने और प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई करने कहा। उन्होंने 6 माह से अधिक अवधि के प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की तहसीलवार समीक्षा की और 6 माह के सभी विवादित प्रकरणों का निराकरण 15 नवंबर तक करने के निर्देश दिए।
सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने 6 माह से 1 साल के प्रकरणों के निराकरण करने और सभी प्राप्त प्रकरणों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करने कहा। इसी प्रकार एसडीएम कार्यालय में लंबित डायवर्सन नजुल प्रकरणों का नवीनीकरण की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व विभाग आय बढ़ाने के लिए 5000 वर्ग फीट से अधिक भूमि का नवीनीकरण, नुजूल पट्टों का नवीनीकरण सहित अन्य कार्रवाई के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, एडीबी सिंचाई सहित अन्य विभागीय भू-अर्जन प्रकरणों में भू-अर्जन की राशि वितरण की कार्रवाई शिविर लगाकर करने कहा।
उन्होंने भू-अर्जन की धारा 33 और 64 पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम को दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी एसडीएम द्वारा भू-अर्जन के लिए गलत प्रक्रिया से फाइल प्रस्तुत न किया जाए । उन्होंने कहा कि भू-अर्जन की प्रत्येक फाइल में नियम प्रक्रियाओं का पालन करने संबंधी सभी एसडीएम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरणों का संपूर्ण रूप से निराकरण किया जाए।
बैठक में जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन नामांतरण, बंटवारा,फौती,सीमांकन,लोक सेवा गारंटी, रेगुलर भू अर्जन, राजीव गांधी, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन और इसका ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से अनुमोदन कराने के निर्देश दिए। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में जिले में अब तक कुल 32,242 आवेदन मिले हैं। इनमें से कुल 21,942 आवेदनों की प्रविष्टि की गई है।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, एसडीएम सक्ती श्रीमती रेना जमील सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख विनय पटेल उपस्थित थे।



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