यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों को अपनी पसंद का कैडर पाने का अधिकार नहीं : एससी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के सफल उम्मीदवारों को अपनी पसंद का कैडर पाने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है, केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश में तैनात आईएएस अधिकारी ए. शायनामोल को उनके गृह कैडर केरल में तैनाती देने का निर्देश दिया था जिसके खिलाफ केंद्र ने अपील की थी।

 



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