जिला सहायक खाद्य अधिकारी निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई…

रायपुर. राज्य शासन द्वारा दंतेवाड़ा जिला के सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (तीन) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa News : भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बने इंजी. रवि पाण्डेय, क्षेत्र में खुशी की लहर, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, किसानों के हित में मजबूती से उठेगी आवाज

error: Content is protected !!