जिला सहायक खाद्य अधिकारी निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई…

रायपुर. राज्य शासन द्वारा दंतेवाड़ा जिला के सहायक खाद्य अधिकारी मनीष चितले को प्रशासनिक कार्यों में अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (तीन) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में निलंबित शासकीय सेवक का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।



इसे भी पढ़े -  Kharod News : छात्र गौरव देवांगन को कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी माध्यम से 93.33 % अंक हासिल कर उत्कृष्ट सफ़लता मिली...

error: Content is protected !!