हत्या के आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चाम्पा. सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मामला 25 सितम्बर 2017 का है. मालखरौदा पुलिस ने आरोपी प्रमोद नायक को गिरफ्तार कर, महिला तिहारिन बाई की हत्या करने और लोकोबाई सोनी और रामबाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट में प्रकरण पेश किया था. मामले की सुनवाई करते हुए सक्ती के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने आरोपी प्रमोद नायक को आजीवन कारावास की सुनाई है और 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया है.

 



इसे भी पढ़े -  Champa Attack : कार सवार 4 लोगों पर हमला, लूट की वारदात, कार में तोड़फोड़...
error: Content is protected !!