छत्तीसगढ़ : हवालात में ही कटेगी कालीचरण की रातें, कोर्ट ने खारिज किया जमानत याचिका, महाराष्ट्र पुलिस को नहीं मिला प्रोडक्शन वारंट 

रायपुर. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर गंभीर मानते हुए ADJ विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मांगी गई प्रोडक्शन वारंट को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को प्रोडक्शन वारंट देने से मना कर दिया है। इसके बाद अब कल फिर महाराष्ट्र पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए अपील करेगी।

 



इसे भी पढ़े -  Janjgir Husband Arrest : पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, भेजा गया जेल, सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई...

गौरतलब है कि कालीचरण महाराज ने हाल ही में रायपुर में आयोजित हुई एक धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया था। विवादित बयानों को देखकर उनके खिलाफ पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था, बाद में राजद्रोह के मामले में 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B), 124A केस दर्ज किया गया।

इसे भी पढ़े -  ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बनारी जांजगीर के विद्यार्थियों ने चित्तौड़गढ़, माउंट आबू एवं उदयपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया...

Related posts:

error: Content is protected !!