‘PM Care for Children’ scheme’: 28 फरवरी तक बढ़ी, योजना के तहत कोविड से मां-बाप को खोने वाले बच्चों को मिलती है मदद

कोरोना संक्रमण के चलते अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए ‘पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना’ को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत बच्चों को 18 साल का होने तक मासिक आधार पर सहायता दी जाती है। 23 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मुश्त 10 लाख रुपये दिए जाते हैं।

 



महिला व बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई 28 फरवरी तक पूरी करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ होने वाले बच्चों को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की थी।

इसे भी पढ़े -  Raigarh Double Murder Arrest : डबल मर्डर और दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 10 माह की मासूम बच्ची की गला घोंटकर की थी हत्या...पूरी खबर पढ़िए...

पोर्टल पर कराएं पंजीकरण
कोई भी नागरिक पोर्टल के माध्यम से संबंधित जानकारी देकर या पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ ले सकता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 28 फरवरी, 2022 तक पात्र बच्चों की पहचान कर उनका पंजीकरण कराना है

इसे भी पढ़े -  Raigarh News : पेट्रोल पंप पर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट दिखाकर ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार, QR पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर आरोपी हो जाता था फरार, कार जब्त
error: Content is protected !!