पत्नी के नाम से जल्दी खुलवाएं ये स्पेशल अकाउंट, हर महीने मिलेंगे 44,793 रुपये; जानिए तरीका

नई दिल्ली: अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी आत्मनिर्भर बने ताकि आपके अनुपस्थिति में घर में एक रेगुलर इनकम आती और भविष्य में आपकी पत्नी पैसे के लिए किसी पर निर्भर न रहें। तो आप आज ही उनके लिए रेगुलर इनकम (Regular Income) का इंतजाम कर सकते हैं. इसके लिए आपको National Pension Scheme में निवेश करना चाहिए.

 



पत्नी के नाम पर खोलें न्यू पेंशन सिस्टम खाता
आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं. NPS अकाउंट आपकी पत्नी को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा. साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी होगी. इतना ही नहीं, NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगी. आइए जानते हैं इस स्कीम के बार में विस्तार से.

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निवेश करना भी है बेहद आसान
आप न्यू पेंशन सिस्ट (NPS) अकाउंट में अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप सिर्फ 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है. नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक भी NPS अकाउंट चला सकते हैं.

45 हजार तक की मासिक इनकम
उदाहरण से समझिए- अगर आपकी वाइफ की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं. अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपये होंगे. उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपये मिल जाएंगे. इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलने लगेगी. सबसे खास बात कि यह पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी.

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एकमुश्त कितनी मिलेगी रकम और पेंशन
कितनी मिलेगी पेंशन?
उम्र- 30 साल
निवेश की कुल अवधि- 30 साल
मंथली कंट्रीब्यूशन- 5,000 रुपये
निवेश पर अनुमानित रिटर्न- 10 फीसदी
कुल पेंशन फंड- 1,11,98,471 रुपये (मैच्योरिटी पर निकाल सकते हैं रकम)
एन्युटी प्लान खरीदने के लिए रकम – 44,79,388 रुपये
अनुमानित एन्युटी रेट 8 फीसदी – 67,19,083 रुपये
मंथली पेंशन- 44,793 रुपये.

 

फंड मैनेजर करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट NPS केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम (Social Security Scheme) है. इस स्कीम में आप जो पैसा निवेश करते हैं उसका प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं. केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है. ऐसे में NPS में आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. हालांकि, इस स्कीम के तहत आप जो पैसा निवेश करते हैं, उस पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है. फाइनेंशियल प्लानर्स के मुताबिक, NPS ने शुरुआत के बाद से अब तक सालाना औसतन 10 से 11 फीसदी तक रिटर्न दिया है.

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