Thief Arrest : मोबाइल और नगद की चोरी, मोबाइल का खरीददार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल, बाराद्वार पुलिस की कार्रवाई

जांजगीर-चाम्पा. थाना बाराद्वार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रमेश कुमार सूर्यवंशी पिता स्व नंद राम सूर्यवंशी उम्र 42 साल साकिन वार्ड क्रमांक 11 थाना बाराद्वार दिनांक 1.10.2021 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपना अपना स्वयं का नया मकान निर्माण करा रहा है, जिसकी रखवाली के लिए दिनांक 30.09 2021 के रात्रि करीब 11:30 बजे अपने पुराना मोबाइल विवो कंपनी कीमती ₹14000 रूप्ये को अपने सिरहाने के पास रखा था एवं अपने जींस पेंट की जेब में पर्स पर 10000 रूप्ये रखकर खूंटी में टांग कर सो गया था. सुबह करीबन 5:00 बजे उठकर देखा, तब उसका मोबाइल एवं जींस पेंट में रखे ₹10000 रूप्ये को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है, जिसके लिखित आवेदन पत्र पर अपराध क्रमांक 306/2021 धारा 380 भादवि कायम कर विवेचना करवा ही में लिया गया.



घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चांपा श्रीमती पद्मश्री तवंर को अवगत कराकर माल मुलजिम पतासाजी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया. मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बस्ती बाराद्वार का गूगन बरेठ ऊर्फ टिंगुं पिता लच्छीराम बरेठ उम्र 24 साल पुलिस को देखकर लुक्का छिपता है ,जिसे आज उसके घर जाकर दबिस दिया गया और जिसको बारीकी से पूछताछ किया गया, जो दिनांक घटना 30.09.21 को बाराद्वार के कालेज रोड में बनने वाले मकान में चोरी करने के नियत से घुसकर एक विवो कंपनी का मोबाइल एवं नकदी रकम ₹10000 रूप्ये को चोरी करना स्वीकार किया और बताये अपने साथी टिकेश्वर प्रसाद उर्फ गुलाब पटेल साकिन बाराद्वार के पास मोबाइल को बेचना एवं नगदी रकम एवं बिक्री रकम का खर्च हो जाना बताया.

साथी आरोपी टिकेश्वर को तलब किया, जो मोबाइल को गूगन उर्फ टिंगु से ₹5000 रुप्ये में खरीदना बताया और मोबाइल को पीआईएल कंपनी के जेसीबी चालक धनंजय साहू के पास 10000 रूप्ये में बेचना बताया, जिसे गवाहों के समक्ष मेमोरेंडम कथन लिया एवं दोनों आरोपी को गवाहों के साथ लेकर बिरगहनी जांजगीर चांपा गया धनंजय साहू से पूछताछ किया गया, जो मोबाइल को आरोपी धनंजय साहू से चोरी गए मोबाइल विवो कंपनी का कीमती ₹14000 को मुताबिक जब्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया.

संपूर्ण विवेचना पर आरोप गुगन बरेठ ऊर्फ टिंगु पिता लच्छी राम बरेठ उम्र 24 साल के विरुद्ध धारा 380 भादवि के तहत एवं टिकेश्वर प्रसाद उर्फ गुलाब पटेल पिता बिहारी लाल पटेल उम्र 29 साल साकिन बस्ती बाराद्वार थानी बाराद्वार जिला जांजगूर चांपा (छ़ग़)एवं धनंजय साहू उर्फ सोनू पिता संतोष साहू उम्र 29 वर्ष साकिन बिरगहनी थाना एवं जिला जांजगीर चांपा (छ.ग़) को धारा 411 भादवि के तहत अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 09.03.2022 गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है.

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