छत्तीसगढ़: हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की कटेगी सैलरी, प्रदर्शन में शामिल… नहीं होने वालों के लिए भी किया बड़ा ऐलान, आदेश जारी…पढ़िए

रायपुर. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर जो कर्मचारी विगत 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक की अवधि में हड़ताल में थे एवं वर्तमान में हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक हड़ताल अवधि को अवकाश स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान किया जाए।

 



जारी निर्देश में कहा गया है कि जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे एवं 22 अगस्त 2022 से निरंतर हड़ताल में हैं उनकी अनुपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के अनुसार कार्यवाही की जाए। उक्त परिपत्र में जारी निर्देश के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Good News : छत्तीसगढ़ी में श्रीमदभागवत गीता का हुआ प्रकाशन, चाम्पा के व्यवसायी ने किया कमाल, 25 बरस की तपस्या का फल मिला, लोगों ने कहा, 'छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात'

बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा

इसे भी पढ़े -  JanjgirChampa Big Update : अकलतरा में ISI स्लीपर सेल पकड़ाने का मामला, पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया, पूछताछ में कई खुलासे, अब इस बड़े कानून के तहत भी होगी कार्रवाई...

उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किए जाए तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरूद्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे।

error: Content is protected !!