JanjgirChampa Judgement : महिला की हत्या के मामले में आरोपी को सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, आरोपी ने डेढ़ साल पहले ऐसे दिया था संगीन वारदात को अंजाम… पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के सत्र न्यायालय के न्यायाधीस सुरेश कुमार सोनी ने महिला की हत्या कर शव को मिट्टी में दबाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रा में 23 अप्रेल 2021 को 8 बजे दुलौरिन बाई एवं प्रमिला पटेल खेत तरफ जा रही थी, तभी गणपत पटेल आया और छोटू पटेल को क्यों मारा बोलने पर हाथ में रखे फावड़े से दुलौरिन बाई के सिर पर वार कर दिया. फावड़े की वर से दुलौरिन मूर्छित हो गई और बीच बचाव के लिए आई प्रमिला पर भी गणपत ने फावड़ा से हमला कर दिया.

फावड़े की वार से घायल दुलौरिन बाई की मौत हो गई थी और उसके शव को आरोपी गणपत ने मिट्टी से ढंक दिया था. नवागढ़ पुलिस ने आरोपी गणपत के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था और उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया था.

इस मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

error: Content is protected !!