सक्ती. दिव्यांग बहन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाई को सक्ती के फास्टट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीस यशवंत कुमार सारथी ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि दिव्यांग लड़की घर में अकेली थी, तभी उसका बुआ का बेटा आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था.
इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए सक्ती के फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी भाई को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.