Janjgir Big Judgement : घूस लेने वाले राजस्व निरीक्षक को 4 साल की सजा, जांजगीर के विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा, ACB ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के विशेष न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर को 4 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट से सजा के बाद आरोपी शिव ठाकुर को जेल भेज दिया गया है.लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि खरौद के कोमल पांडेय को साल 2019 में जमीन का सीमांकन कराना था. आवेदन के बाद आरआई द्वारा घुमाया जा रहा था और बाद में आरआई ( राजस्व निरीक्षक ) शिव ठाकुर के द्वारा 10 हजार रुपये की मांग की थी. इस पर कोमल पाण्डेय ने 3 हजार रुपये आरआई को दिया और एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर में शिकायत की. शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने 9 दिसम्बर 2020 को राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर को जांजगीर के एक होटल में 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था.



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मामले की सुनवाई आज जांजगीर के विशेष न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी राजस्व निरीक्षक शिव ठाकुर को 4 साल की सजा सुनाई है और उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है.

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