JanjgirChampa Judgement : महिला की हत्या करने वाले पति, ससुर, देवर और नन्दोई भाई को आजीवन कारावास, अगस्त 2021 का मामला, इस तरह वारदात को दिया गया था अंजाम, विस्तार से पढ़िए…

जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी पति, ससुर, देवर और नन्दोई भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला सारागांव थाना क्षेत्र के पचोरी गांव का है.



लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि पचोरी गांव के रोहित बरेठ ने 21 अगस्त 2021 को सारागांव थाने अपनी पत्नी नन्दिनी कर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले में पुलिस जांच कर रही थी. इसी दौरान 25 अगस्त 2021 को बम्हनीडीह क्षेत्र के कपिस्दा गांव की सोननदी में बोरी में भरी हुई जली लाश मिली थी. पुलिस की जांच में शव की पहचान नन्दिनी कर्ष के रुप में हुई.

इसे भी पढ़े -  Nawagarh Arrest : धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने बजरंगबली के भगवा ध्वज को निकालकर फेंका था, भेजे गए न्यायिक रिमांड पर

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद सारागांव पुलिस ने आरोपी पति रोहित बरेठ, ससुर रामधन बरेठ, देवर मोहितराम बरेठ और कोरबा जिले के उरगा क्षेत्र निवासी नन्दोई भाई माखन बरेठ की घटना में संलिप्तता सामने आई. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी, फिर उसके शव को जला दिया गया था. इसके बाद, बोरी में भरकर शव को पुल के ऊपर से सोननदी में फेंक दिया गया था.

इसे भी पढ़े -  Sakti Big News : शासकीय कार्य में बाधा उत्पन करने का मामला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सक्ती की BPM को जान से मारने की मिली धमकी, केस दर्ज

मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण को सारागांव पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था. जांजगीर के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों पति रोहित बरेठ, ससुर रामधन बरेठ, देवर मोहितराम बरेठ और कोरबा जिले के उरगा क्षेत्र निवासी नन्दोई भाई माखन बरेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

error: Content is protected !!